
अमेरिका के सबसे बड़े और प्रगतिशील राज्यों में गिने जाने वाले कैलिफोर्निया ने बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने राज्य में बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लगाने वाले नए कानून पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस नए कानून के तहत अब राज्य में विवाह और डोमेस्टिक पार्टनरशिप के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही उन तमाम कानूनी अपवादों और लूपहोल्स को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जिनके तहत पहले माता-पिता की सहमति या अदालती मंजूरी के सहारे 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों का विवाह करा दिया जाता था। कैलिफोर्निया बाल विवाह पर बिना किसी शर्त के पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का 18वां राज्य बन गया है। हालांकि, इस ऐतिहासिक फैसले के सामने आने के बाद यह चौंकाने वाला सच भी उजागर हुआ है कि दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका के 32 राज्यों में बाल विवाह अब भी कानूनी रूप से मान्य है।
कैलिफोर्निया में खत्म हुए पुराने लूपहोल्स, 18 साल से कम उम्र में शादी अब पूरी तरह गैरकानूनी
कैलिफोर्निया में पारित हुए नए कानून (AB 1267) ने उन सभी कानूनी रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया है जिनका फायदा उठाकर नाबालिगों, विशेषकर कम उम्र की लड़कियों की शादी वयस्कों से करा दी जाती थी। पुराने नियमों के अनुसार, कैलिफोर्निया में शादी के लिए कोई स्पष्ट और सख्त न्यूनतम आयु सीमा तय नहीं थी। यदि माता-पिता सहमति दे देते थे और कोर्ट की औपचारिक मंजूरी मिल जाती थी, तो किसी भी उम्र के बच्चे का विवाह वैध मान लिया जाता था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और बाल विवाह के शिकार रहे सर्वाइवर्स ने सालों तक इस कानून के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। अब नए कानून के लागू होने के बाद किसी भी परिस्थिति में 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को मैरिज लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
अमेरिका के 32 राज्यों में अभी क्या हैं नियम और क्यों बनी हुई है कानूनी छूट?
ग्लोबल स्तर पर महिला अधिकारों और बाल सुरक्षा की वकालत करने वाले अमेरिका के भीतर राज्यों के कानून काफी विरोधाभासी हैं। अमेरिका में विवाह से जुड़े कानून संघीय (Federal) नहीं बल्कि राज्य स्तर पर तय किए जाते हैं। वर्तमान में 32 अमेरिकी राज्यों में 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने की कानूनी अनुमति मौजूद है। इन 32 राज्यों में अधिकांश जगह माता-पिता की लिखित सहमति, प्रेगनेंसी (गर्भावस्था) की स्थिति, या फिर फैमिली कोर्ट के जज के विवेकाधिकार पर 16 या 17 साल के किशोरों की शादी करा दी जाती है। कुछ राज्यों में तो यह उम्र सीमा और भी नीचे चली जाती है। मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों के अनुसार, साल 2000 से 2021 के बीच अमेरिका में लगभग 3 लाख नाबालिग बच्चों का विवाह हुआ, जिनमें से 86 प्रतिशत से अधिक नाबालिग लड़कियां थीं और उनकी शादी वयस्क पुरुषों से कराई गई थी।
बच्चों की सुरक्षा, घरेलू हिंसा और मानसिक शोषण के खिलाफ बड़ा कदम
बाल विवाह उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्थाओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि मानवाधिकारों और बच्चों के मौलिक अधिकारों का खुला हनन है। कम उम्र में शादी के चलते लड़कियों को स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, वे घरेलू हिंसा और वित्तीय निर्भरता का शिकार हो जाती हैं और उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कई मामलों में नाबालिगों को कानूनी रूप से वयस्क न होने के कारण तलाक लेने, डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर में शरण पाने या स्वतंत्र रूप से वकील नियुक्त करने का भी अधिकार नहीं मिल पाता था, जिससे वे एक तरह के कानूनी पिंजरे में कैद हो जाती थीं। कैलिफोर्निया का यह नया कानून इन गंभीर समस्याओं को जड़ से मिटाने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
अन्य 50 राज्यों में पूर्ण प्रतिबंध के लिए तेज हुई राष्ट्रीय मुहिम
कैलिफोर्निया के इस फैसले के बाद अमेरिका के सभी 50 राज्यों में बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। न्यू जर्सी, डेलावेयर, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, मैसाचुसेट्स और मिशिगन जैसे 17 राज्यों ने पहले ही बिना किसी अपवाद के 18 वर्ष की आयु सीमा लागू कर रखी थी। अब कैलिफोर्निया के इस सूची में जुड़ने से बाकी 32 राज्यों की विधानसभाओं पर भी कानूनी सुधार करने का भारी दबाव बन गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक पूरे देश में बिना किसी छूट के 18 वर्ष से कम आयु के विवाह को अपराध घोषित नहीं किया जाता, तब तक बच्चों को शोषण और जबरन विवाह से पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया जा सकता।
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