समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो पैन कार्ड (PAN Card) से जुड़े मामले में उनकी सजा को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने पहले सुनाई गई 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। इसके साथ ही, उन पर लगाया गया 50 हजार रुपये का जुर्माना भी बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा में भी बदलाव
इस मामले में आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को भी अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को तो बरकरार रखा है, लेकिन उनकी जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की है। अब्दुल्ला आजम पर पहले 50 हजार रुपये का जुर्माना था, जिसे अब बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया गया है।
क्या था ‘दो पैन कार्ड’ का मामला?
17 नवंबर को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले से असंतुष्ट होकर अभियोजन पक्ष (सरकार) ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सजा बढ़ाने के लिए अपील दाखिल की थी। शनिवार को कोर्ट ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए सजा में यह वृद्धि की है।
विवादित बयान मामले में भी झेल रहे सजा
आजम खान केवल पैन कार्ड मामले में ही नहीं, बल्कि अन्य कानूनी विवादों में भी फंसे हुए हैं। इससे पहले, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक विवादित बयान देने के मामले में उन्हें एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। तब आजम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी (जो वर्तमान में मुरादाबाद के कमिश्नर हैं) को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर उनसे ‘जूते साफ कराने’ की बात कही थी।
आगे की राह और अन्य मामले
आजम खान परिवार की कानूनी चुनौतियां यहीं समाप्त नहीं होती हैं। आने वाले 12 जून को अब्दुल्ला आजम से जुड़े एक अन्य मामले ‘झूठे शपथ पत्र’ की सुनवाई होनी है। इस मामले में अदालत ने प्रशासन से अब्दुल्ला की उम्र से संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं।
कोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद माना जा रहा है कि सपा नेता आजम खान की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ विभिन्न अदालतों में कई अन्य मामले भी विचाराधीन हैं।
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