Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर की मुश्किलें फिर बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुनाया बड़ा आदेश

उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को देश की सर्वोच्च अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जिसमें सेंगर को अंतरिम राहत या सजा के निलंबन से जुड़ी कुछ रियायतें मिलने की उम्मीद जगी थी। कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब पीड़िता के परिवार ने न्याय की उम्मीद को और मजबूत बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलटा हाईकोर्ट का फैसला?

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व में कुलदीप सेंगर की सजा और सुनवाई से जुड़े कुछ पहलुओं पर ऐसे निर्देश दिए थे, जिससे उनकी जेल की अवधि या जमानत की संभावनाओं पर असर पड़ रहा था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे जघन्य अपराधों में निचली अदालत के फैसले और सजा की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर असहमति जताते हुए उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त करने का निर्देश जारी किया।

क्या है पूरा उन्नाव कांड जिसने देश को झकझोर दिया था

यह मामला साल 2017 का है जब एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए थे। इस केस ने तब तूल पकड़ा जब पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई और बाद में पीड़िता की कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसे साजिश करार दिया गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2019 में सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तब से सेंगर जेल में बंद हैं और उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई थी।

पीड़िता और न्याय प्रक्रिया के लिए बड़ी जीत

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कानून के जानकारों द्वारा एक नजीर के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रसूखदार नेताओं के खिलाफ चल रहे ऐसे मामलों में न्यायपालिका का यह सख्त रुख समाज में एक कड़ा संदेश भेजता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब कुलदीप सेंगर की कानूनी टीम के पास विकल्प बेहद सीमित रह गए हैं। इस आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल सेंगर को सलाखों के पीछे ही रहना होगा और कानून का शिकंजा उन पर कसता रहेगा।

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