FSSAI का बड़ा फैसला: अब मिठाई के डिब्बों और केक बॉक्स पर नहीं लगेंगी स्टेपलर पिन, धातु के तारों के इस्तेमाल पर भी लगा पूर्ण प्रतिबंध

देशभर में खाने-पीने के शौकीनों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा कदम उठाया है। FSSAI ने देश के सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों (FBOs) को तत्काल प्रभाव से निर्देश जारी किया है कि वे खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग में किसी भी तरह की धातु की पिन (Stapler Pins), लोहे के तार या ऐसी ही किसी अन्य खतरनाक सामग्री का उपयोग तुरंत बंद कर दें।

अक्सर देखा जाता है कि समोसे, कचौड़ी के स्नैक पाउच, शादियों में मिठाई के डिब्बे, या जोमैटो-स्वीगी जैसे ऑनलाइन टेकअवे फूड पार्सल को सील करने के लिए धड़ल्ले से स्टेपलर पिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं होगी। आइए जानते हैं क्या है FSSAI की नई गाइडलाइन और यह आपके लिए क्यों जरूरी है।

आखिर क्यों लगानी पड़ी यह पाबंदी? (वजह है बेहद गंभीर)

FSSAI के संज्ञान में हाल ही में ऐसे कई गंभीर मामले सामने आए हैं, जहां केक को सजाने, केक बॉक्स को बंद करने, मिठाई के डिब्बों और स्नैक पैकेट्स को सील करने के लिए धड़ल्ले से स्टेपलर पिन और मेटल वायर का उपयोग किया जा रहा था।

  • पेट में जा सकती है पिन: कई बार पैकेजिंग खोलते समय ये छोटी-छोटी पिन अनजाने में खाने के सामान के भीतर गिर जाती हैं या धंस जाती हैं।

  • जान का खतरा: गलती से भोजन के साथ इन पिनों को निगल जाने से उपभोक्ताओं के गले, पेट और आंतों में गंभीर चोट (Internal Injury) लगने और स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान पहुंचने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी जनहित और स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए यह कड़ा फैसला लिया गया है।

इन सभी चीजों और आउटलेट्स पर लागू होगा नया नियम

FSSAI द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार, यह सख्त निर्देश सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग पर समान रूप से लागू होगा:

  • रेस्टोरेंट और टेकअवे पार्सल: होम डिलीवरी या टेकअवे के लिए पैक किए जाने वाले फूड कंटेनर्स और पार्सल्स।

  • बेकरी प्रोडक्ट्स: जन्मदिन या एनिवर्सरी वाले केक के बॉक्स, पेस्ट्री पैकेजिंग और डेकोरेशन।

  • हलवाई और स्नैक वेंडर्स: शादियों या त्योहारों पर मिलने वाले मिठाई के डिब्बे और नमकीन-स्नैक्स के पाउच।

अब से देश का कोई भी छोटा या बड़ा फूड बिजनेस किसी भी खाद्य पदार्थ को सील करने या बांधने के लिए मेटल पिन या तारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उन्हें पैकेजिंग के लिए सुरक्षित और आधुनिक विकल्पों (जैसे फूड-ग्रेड एडहेसिव टेप, थ्रेड या पेपर स्लीव्स) का उपयोग करना होगा।

नियम तोड़ा तो जेल और भारी जुर्माना! (FSSAI एक्ट 2006)

खाद्य सुरक्षा नियामक ने साफ कर दिया है कि यह कदम जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। यदि कोई भी दुकानदार, रेस्टोरेंट मालिक, हलवाई या बेकरी संचालक इस निर्देश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSAI Act 2006) के तहत सख्त और उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें उनका फूड लाइसेंस रद्द होने से लेकर भारी जुर्माना और जेल तक का प्रावधान शामिल है।

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