नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम (Employee’s Compensation Act) के तहत यदि किसी कर्मचारी को मुआवजे के भुगतान में देरी होती है, तो उस पर लगने वाली भारी पेनल्टी (जुर्माना) सीधे एम्प्लॉयर (मालिक) को ही चुकानी …
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